कमरे में बुलाकर भेजते थे अप्पतिजनक मैसेज, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर असित मोदी पर लगाया सेक्सुअल हैरसमेंट का आरोप

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मुंबई: मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर असित मोदी पर सेक्सुअल हैरसमेंट का आरोप लगाया है. जेनिफर का कहना है कि असित उन्हें कमरे में बुलाते थे. आपत्तिजनक मैसेज भेजते थे. यह 2019 से चल रहा है. अब जेनिफर ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है. टेलिविजन इंडस्टी में सेक्सुअल हैरेसमेंट का पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं.

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कानूनी तौर पर क्या है सेक्सुअल हैरसमेंट, कौन-कौन सी हरकतों को इस कैटेगरी में रखा जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में क्या कहता है कानून, कितनी सजा का प्रावधान है और कौन-कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं.

कौन-कौन से हरकरतें सेक्सुअल हैरेसमेंट का हिस्सा?
ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी जो बिना सहमति के हो, उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं. जरूरी नहीं कि ऐसा लड़कियों के साथ ही हो, लड़के भी इसका शिकार होते हैं. हालांकि सबसे ज्यादा मामले लड़कियों के मामले में ही सामने आते हैं.

रोजगार देने के लिए यौन सम्बंध बनाने को कहना या बिना मर्जी के किसी को छूना या किस करना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है. वर्कप्लेस, स्कूल में किसी से बिना मर्जी के सेक्सुअल रिलेशनशिप, कहानियां या ऐसी फैंटेसी के बारे में बात करना भी सेक्सुअल हैरसमेंट की कैटेगरी में आता है. किसी को ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो या ईमेल भेजना भी हैरसमेंट का हिस्सा है.

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क्या कहना है कानून?
2013 से पहले तक सेक्सुअल हैरसमेंट के मामले धारा 354 के तहत दर्ज किए जाते थे और दोष साबित होने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान था. 2013 के बाद इस कानून में बदलाव किया गया. सेक्सुअल हैरसमेंट के मामलों को 5 धाराओं में (354-A, धारा- 354-B, धारा- 354-C,धारा- 354-D) बांटा गया.

1- धारा 354-A: बिना मर्जी के छूना, अश्लील टिप्पणी करना
बिना सहमति के महिला को अश्लील सामग्राी दिखाना, यौन सम्बंध बनाने की मांग करना, आपत्तिजनक टिप्पणी करना या गलत इराने के साथ छूने के मामले इस धारा के तहत दर्ज किए जाते हैं. ऐसे मामले में 1 से 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है.

2- धारा 354-B: निर्वस्त्र होने का दबाव बनाना
निर्वस्त्र करने के लिए दबाव बनाना या निर्वस्त्र होने के लिए उकसाने के मामले इस धारा के तहत दर्ज किए जाते हैं. ऐसे मामले में 3 से 7 की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

3-धारा 354 C: अश्लील वीडियो बनाना या ऐसी तस्वीरें लेना
किसी भी महिला का अश्लील वीडियो बनाना या ऐसे वीडियो को वायरल करने के मामले इस धारा के तहत दर्ज किए जाते हैं. अगर कोई ऐसा पहली बार कर रहा है तो उसे 1 से 3 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है. दोबारा दोषी मिलने पर 7 साल की जेल और जुर्माना लगाया जाता है. यह गैर-जमानती अपराध है.

4- धारा 354-D: किसी का पीछा करना
गलत इरादे के साथ किसी महिला का पीछा करना इंटरनेट, ईमेल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी निगरानी करने के मामले धारा 354-डी के तहत दर्ज किए जाते हैं. ऐसे मामलों में पहली बार दोषी साबित होने पर 1 से 3 साल की जेल, दोबारा दोषी मिलने पर 5 साल की जेल और जुर्माना लगाया जाता है.


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