नैनीताल। नैनीताल सीजेएम कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की हत्या किए जाने को लेकर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन को 24 घन्टे के भीतर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुई हिंसा के दौरान हुई फहीम की मौत के मामले में मृतक के भाई ने अपने पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा उसके भाई की गोली मारकर हत्या की गयी और उनके घर को आग लगाने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत उसने मुख्यमंत्री पोर्टल में करने के साथ ही पुलिस अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई। बावजूद इसके पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नही किया, जिससे क्षुब्ध होकर मृतक के भाई ने मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई।