दिल्ली सरकार ने मृतक के स्वजन को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा पर दिल्ली हाईकोर्ट का बयान, नही हट सकते घोषणा से पीछे

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दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण हुई मृत्यु के लिए दिल्ली पुलिस के सिपाही के स्वजन को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि भुगतान करने का यह कहते हुए निर्देश दिया कि अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए की गई, स्पष्ट घोषणा से दिल्ली सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने मृतक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों के साथ ही प्रेसवार्ता की क्लिपिंग से स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने मृतक के स्वजन को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी।

गर्भवती याचिकाकर्ता के पति का दीप चंद बंधु अस्पताल में कोरोना माहामारी के दौरान तैनाती के समय पांच मई 2020 को निधन हो गया। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में एक सहानुभूतिपूर्ण विचार की आवश्यकता थी और मुआवजे के भुगतान में और देरी नहीं की जा सकती।

15 जनवरी को रिकॉर्ड पेश करने को कहा
वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा कि इस संबंध में निर्णय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसे में इस पर विचार करके इसे भेजा जा सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि 13 मार्च 2020 के कैबिनेट निर्णय के तहत मामले को मंत्रियों के समक्ष रखा जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड 15 जनवरी को पेश किया जाए।

मुख्यमंत्री के ट्वीट का दिया हवाला
याचिका में मृतक की पत्नी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सात मई 2020 को उनके पति की मृत्यु के संबंध में किए गए ट्वीट का हवाला दिया। जिसमें मुख्यमंत्री ने मृतक के स्वजन को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद से वह अनुग्रह राशि के लिए इधर-उधर भटक रही हैं।


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