पंचायत चुनाव तारीखों के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया दखल देने से इंकार

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवजनम की बेंच ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन अवधि बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की और इस बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दी.

वहीं पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किए जाने की मांग पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ‘जहां-जहां राज्य पुलिस कम है, वहां केंद्रीय बल तैनात होने चाहिए.’ कोर्ट ने इसके साथ ही पंचायत चुनाव में इस बार CCTV कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा, ‘जहां CCTV कैमरा नहीं लगेगा वहां पर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.’


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