कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के नियंत्रण के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में नाइट कर्फ़्यू रात 10बजे से सुबह 6बजे तक प्रभावी रहेगा। गाइडलाइन्स के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-
1. बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनशन (दोनों डोज) का प्रमाणपत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर / ट्रूनत / CBNAAT/ RAT कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
2. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 6बजे से रात्रि 10बजे तक ही खुल सकेंगे।
3. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, मनोरंजन पार्क आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
5. आगामी 16 जनवरी तक समस्त आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे।
6. समस्त सामाजिक एवम सांस्कृतिक समारोह की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
Vikas Pathak
Editor