बड़ी खबरः केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी की एडवाइजरी! आईटी नियमों की याद दिलाई

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नई दिल्ली। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए एक सलाह जारी की है। जिसमें उन्हें डीपफेक की चिंता को दूर करने के लिए मौजूदा आईटी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, काजोल, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट जैसे कई कलाकार डीपफेक वीडियो हमलों का शिकार हुए हैं। एडवाइजरी के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने उपयोगकर्ताओं को उस सामग्री के बारे में सूचित करना आवश्यक है जो आईटी नियमों के तहत निषिद्ध है। आईटी नियमों का नियम 3(1)(बी) ऐसी सामग्री साझा करने पर प्रतिबंध निर्दिष्ट करता है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जैसे शारीरिक गोपनीयता पर हमला करना या “अश्लील या अश्लील” सामग्री साझा करना। इसके अतिरिक्त, निषिद्ध सामग्री में ऐसी कोई भी सामग्री शामिल है जो स्वयं को तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ताओं को धोखा दे सकती है या गुमराह कर सकती है, लेकिन जानबूझकर अपनी उत्पत्ति को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, साथ ही ऐसी सामग्री भी शामिल है जो किसी और का प्रतिरूपण करती है। सलाहकार ने कहा कि इसके अलावा, सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों में यह स्पष्ट रूप से उजागर होना चाहिए कि संदर्भ पर लागू प्रासंगिक भारतीय कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए मध्यस्थों/प्लेटफार्मों का दायित्व है।


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