मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी रिमांड खत्म करने की याचिका खारिज

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मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को आज झटका लगा है। शहर की एक अदालत ने उनकी रिमांड खत्म करने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को गलत बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए बालाजी को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

पूछताछ के दौरान रो पड़े थे मंत्री
ईडी ने बीते दिनों मनी लांड्रिंग के मामले में तमिलनाडु में कार्रवाई की थी। ईडी के अधिकारियों द्वारा बुधवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के दौरान वी सेंथिल बालाजी रो पड़े थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद बालाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी के खिलाफ नौकरी के बदले नकदी घोटाले में पिछले महीने पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी। वह राज्य का आबकारी विभाग भी संभालते हैं। सूत्रों ने कहा है कि मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

स्टालिन ने केंद्र पर हमला बोला
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। स्टालिन ने कहा

भाजपा जिन लोगों का राजनीतिक रूप से सामना नहीं कर सकती, उन्हें पिछले दरवाजे से डराने-धमकाने का प्रयास कर रही है। उसकी यह चाल सफल नहीं होगी। वह समय नजदीक आ रहा है, जब वे स्वयं ही इसे महसूस करेंगे।

आयकर विभाग ने भी ली थी तलाशी
आयकर विभाग ने भी पिछले माह राज्य में बालाजी के करीबी लोगों के परिसरों पर तलाशी ली थी। ईडी की तलाशी पर प्रतिक्रिया देते हुए बालाजी ने कहा था कि वह जांच एजेंसी को पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तलाशी शुरू होने के समय सैर पर गये मंत्री ने कहा कि परिसरों पर छापेमारी की सूचना मिलने के बाद टैक्सी लेकर घर वापस पहुंचे।


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